
एडिटर/संपादक/तनीश गुप्ता,
5000 रुपए का ईनामी आरोपी नाबालिग बालिका का अपहरण करने एवं बलात्कार करने वाले को गिरफ्तार कर भेजा जेल
खंडवा, दिनाँक 8.06.2024 को थाना नर्मदानगर पर सूचनाकर्ता निवासी बड़ी टाकली ने थाना आकर सूचना किया दिनाँक 07.06.2024 को मैं व मेरी पत्नी बाजार गए थे, शाम को वापस घर आकर देखा तो मेरी नाबालिक लड़की उम्र 16 साल 5 माह घर पर नहीं थी , जिसकी आसपास व रिश्तेदारी मे तलाश किया पर कोई पता नहीं चला मुझे शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले गया है, फरियादी की रिपोर्ट पर थाना नर्मदा नगर पर अपराध क्रं 166/24 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी।
प्रकरण में पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (देहात) खंडवा श्री राजेश रघुवंशी व एसडीओपी मुंदी श्री रवीन्द्र बोयत द्वारा पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे मुस्कान अभियान अंतर्गत अपहृता की त्वरित दस्तयाबी हेतु निर्देश प्राप्त हुये थे, जिस पर थाना नर्मदानगर से विवेचक उप निरी अशोक नरगावे, आरक्षक प्रभु चौहान, आरक्षक 277 नेपाल कनेल महिला आरक्षक 631 रीना चौहान के द्वारा अपहर्ता की पतारशी हेतू विगत दिनो में सतत् शिरडी (महाराष्ट्र), बंगलौर (कर्नाटक) व संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी,आज दिनांक 17/02/2025 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि अपहृता ओर संदेही आरोपी बुरहानपुर से इंदौर तरफ जा रहे है, जिन्हें दबिश देकर धनगाव हाइवे से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बाद अपहृता को आरोपी शांतिलाल पिता मोरसिंग जाति कोरकू निवासी बड़ी टाकली के कब्जे से विधिवत दस्तयाब किया गया है। अपहृता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 366ए, 376(2)(n) भादवि एवं5l/6 पाक्सो एक्ट बढाई गई, आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक खंडवा द्वारा उक्त प्रकरण में 5000 रू. के ईनाम की उदघोषणा की गई थी। दिनांक 17.02.25 को आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खंडवा पेश किया गया जहां से उसे जिला जेल खंडवा भेज दिया गया।